भारत में देश कल्याण के लिए केंद्र सरकार द्वारा कई योजनाएं लागू की जा रही है। साथ ही हर एक राज्य सरकार भी विभिन्न योजनाएं लेकर सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी बीते दिनों से कई सारी योजनाओं की शुरुआत की जा रही है। हाल ही में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी ने की है। इस योजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के गरीब परिवारों को आर्थिक मदद प्रदान करना है। यदि उत्तर प्रदेश के किसी गरीब परिवार में एकमात्र कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो राज्य सरकार द्वारा उसके परिवार को ₹ 30,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के नागरिक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। पारिवारिक लाभ योजना की सारी जानकारी हम इस आर्टिकल के जरिए आपके सामने लेकर आए हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, जरूरी दस्तावेज, इत्यादि जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया इस आर्टिकल को अंत तक पढ़े।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2021
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2021 – उद्देश्य
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों की सहायता करना है।
- जिस परिवार में एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति
- होता उसे ही परिवार की सारी जिम्मेवारियों को संभालना पड़ता है। ऐसी स्थिती में अगर उस व्यक्ति की ही मृत्यु हो जाए तो परिवार के पास कोई आसरा नहीं बचता। वैसे ही परिवारों के आजीविका के लिए सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है।
- वैसे परिवारों को ₹30,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी जिससे वे अपना जीवनयापन कर सके। साथ ही अपनी जरूरतें पूरी कर सकें।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2021 मुख्य बातें – Highlights
योजना | राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
विभाग | उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग |
लाभार्थी | राज्य के गरीब घरों के लोग |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
वेब पोर्टल | http://nfbs.upsdc.gov.in/ |
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2021 – लाभ
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत ₹ 30,000 का मुआवजा गरीब परिवार के एकमात्र कमाने के मृत्यु उपरांत दिया जाएगा।
- यह लाभ राज्य के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र के लोगों को मिलेगा।
- आवेदक के बैंक अकाउंट में यह राशि सरकार द्वारा जमा कराई जाएगी।
- इस योजना से सिर्फ वही परिवार लाभान्वित होंगे जिनके मुखिया की मृत्यु हो चुकी है और कमाने वाला दूसरा कोई नहीं हो।
- दी जाने वाली धनराशि आवेदक के अकाउंट में आवेदन से 45 दिन के भीतर ही मिल जाएगी।
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से अब तक उत्तर प्रदेश के कई लोग लाभान्वित भी हो चुके हैं।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2021 – पात्रता
- इस योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को मिलेगा।
- साथ ही योजना से लाभान्वित होने के लिए आवेदक का उत्तर प्रदेश निवासी होना अनिवार्य है।
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदक के परिवार की वार्षिक आय ₹46000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। शहरी क्षेत्रों के लिए यह सीमा सालाना ₹56000 रखी गई है।
- इस योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं परिवारों को मिलेगा जिनके एकमात्र मुखिया की मृत्यु 18 से 60 वर्ष के बीच हुई हो।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2021 – दिशा निर्देश
- आपको बता दें कि इस योजना के तहत सहकारी बैंक अकाउंट को मान्यता नहीं दी गई है। इसलिए आवेदक को राष्ट्रीय लेवल के किसी भी बैंक का विवरण देना होगा।
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत आवेदन फार्म अंग्रेजी में भरे जाएंगे।
- आवेदन फार्म में भरी गई जानकारी को सत्य माना जाएगा और किसी भी त्रुटि के लिए आवेदक जिम्मेदार होगा।
- मान्यता प्राप्त अस्पताल, तहसील या नगर पंचायत से जारी किया गया मृत्यु प्रमाण पत्र मान्य माना जाएगा।
- आवेदक के आय प्रमाण पत्र भी तहसील स्तर से जारी किए गए मान्य होंगे।
- आवेदन के समय सारे महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड किया जाएगा।
- महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे कि पहचान पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, इत्यादि अपलोड करते वक़्त 20 Kb से ज्यादा नहीं होने चाहिए।
- आवेदक का हस्ताक्षर तथा फोटो jpeg फॉर्मेट में होना चाहिए साथ ही 20 Kb से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2021 – महत्वपूर्ण दस्तावेज
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- बैंक अकाउंट डिटेल्स
- पहचान पत्र
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- आयु प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2021 – आवेदन की प्रक्रिया
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत आवेदन करने के लिए सर्वप्रथम आपको इस योजना से संबंधित वेबसाइट http://nfbs.upsdc.gov.in पर जाना होगा।
- होम पेज पर आपको विभिन्न ऑप्शन्स नजर आएंगे। जिसमें आपको नया पंजीकरण के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जिसपर आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म नजर आएगा। इस फॉर्म को सावधानीपूर्वक भरें।
- सारी पूछी गई जानकारियां भरने के बाद आप Captcha कोड भरकर इसे सबमिट कर दें। इस तरह से राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत आपका आवेदन संपूर्ण हो जाएगा।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2021 – आवेदन की स्थिति देखने की प्रक्रिया
- आप पारिवारिक लाभ योजना में किए गए आवेदन की स्थिति भी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।
- इसके लिए सबसे पहले इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट http://nfbs.upsdc.gov.in पर जाएं।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको आवेदन पत्र की स्थिति का ऑप्शन नजर आएगा। इस ऑप्शन पर आप क्लिक करें।
- अब आपके स्क्रीन पर एक नया पेज खुल कर आएगा जिसमें आपको पूछी गई जानकारियां जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर, डिस्ट्रिक्ट, अकाउंट नंबर, इत्यादि भरनी होंगी।
- इसके बाद आप सबमिट पर क्लिक कर अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2021 – District Social Welfare Officer Login की प्रक्रिया
- पारिवारिक लाभ योजना के वेबसाइट पर डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर अधिकारी लॉगिन करने के लिए सर्वप्रथम वेबसाइट http://nfbs.upsdc.gov.in पर जाएं।
- होम पेज पर आपको District Social Welfare Officer / SDM Login के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने एक न्यू पेज खुलकर आएगा जिसमें अधिकारी और जिला सेलेक्ट करना होगा।
- इसके बाद अपना पासवर्ड तथा captcha कोड भरकर लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करें। इस तरह से आप राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत SDM लॉगिन कर सकते हैं।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2021 – District Wise लाभार्थियों का विवरण कैसे देखें ?
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लाभार्थियों का डिस्ट्रिक्ट वाइज विवरण देखने के लिए सबसे पहले इस योजना के आधिकारिक वेबसाइट http://nfbs.upsdc.gov.in पर जाएं।
- होम पेज पर आपको जनपद वार लाभार्थियों का विवरण के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने जिलों की सूची आएगी जिसमें आपको अपने जिले पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आपके सामने तहसील की सूची खुलेगी। इस सूचि में अपने तहसील का चयन करें।
- तहसील चयन के बाद ब्लॉक की सूची खुलेगी। अपने ब्लॉक को देख उस पर क्लिक करें।
- अब अंत में आपको अपना पंचायत सेलेक्ट करना होगा और इसके बाद आपके स्क्रीन पर जनपद वार लाभार्थियों का विवरण खुल कर आ जाएगा।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना Helpline Number
यदि आपको इस योजना से सम्बन्धित कोई परेशानी है तो आप इसके वेबसाइट http://nfbs.upsdc.gov.in पर दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही हम इस आर्टिकल में भी वो हेल्पलाइन नंबर प्रदान कर रहे हैं।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना टोल फ्री नंबर
– 18004190001
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